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बरमकेला में गांजा तस्करी: आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

सारंगढ़। बरमकेला थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय रायगढ़ (NDPS) ने आरोपी शेशादेव विसवाल को दोषी पाते हुए यह निर्णय सुनाया।

पुलिस अधीक्षक सारंगढ़-बिलाईगढ़ के निर्देश पर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के तहत 21 अक्टूबर 2023 को बरमकेला थाना प्रभारी तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक विजय गोपाल के नेतृत्व में टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। टीम में आरक्षक मिनकेतन पटेल, दिनेश चौहान, बिहारी लाल साहू और कन्हैया चौहान शामिल थे।

ग्राम चांटीपाली जंगल के मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान सफेद महिंद्रा पिकअप (क्रमांक MP 20 GB 6418) की तलाशी ली गई, जिसमें वाहन के डाला के नीचे लोहे का गुप्त चैंबर बनाकर 20 किलोग्राम गांजा छिपाकर रखा गया था। जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत 2.50 लाख रुपये आंकी गई। आरोपी शेशादेव विसवाल, निवासी बुढीखमार, पोस्ट भलिया कांटा, थाना चारमाल, जिला संबलपुर (ओडिशा) को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

थाना बरमकेला में अपराध क्रमांक 175/2023 के तहत धारा 20(b) NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

पुलिस प्रशासन ने कहा है कि नशे के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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